मथुरा में आज 27 मार्च 2023 को एक तरफ जहाँ पूरा पुलिस प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के स्वागत में व्यस्त था वहीँ भूमाफिया बिल्डर श्री ग्रुप ने एक बार फिर से गुंडागर्दी,बाहुबल के दम पर माननीय न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ,सदर मथुरा श्री अजय जैन जी के आदेश दिनांक 13.03.2023 की धज्जियाँ उड़ाते हुए राधासिटी कॉलोनी की पूर्वी दीवाल को फिर से क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे यहाँ निवास कर रहे करीब 2000 लोगों की जान-माल और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।
उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से बिल्डर श्री ग्रुप मथुरा सुदीप अग्रवाल,प्रदीप अग्रवाल,राम अग्रवाल,चंद्रपाल,सरफराज आदि को दिनांक 15.03.2023 से एक वर्ष के लिए शांति बनाये रखने का आदेश दिया था।
भूमाफिया बिल्डर की इतनी हिमाकत तब है जब माननीय जिलाधिकारी मथुरा ने जिले में धारा 144 लगाने का आदेश दिया हुआ है।
घटना के एक सप्ताह पूर्व ही कॉलोनी वासियों ने जिले के पुलिस-प्रशासन, जिलाधिकारी,SDM साहब,SSP साहब,CITY मजिस्ट्रेट ,CO रिफाइनरी,थाना हाईवे,चौकी इन्चार्ज सतोहा आदि को इसकी सूचना दी हुई थी।
और घटना से 2 घंटे पूर्व भी चौकी इन्चार्ज सतोहा,थाना प्रभारी हाईवे,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को दे दी गयी थी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (शायद उनके PRO ने फ़ोन उठाया था) ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं आप SDM साहब को कॉल करें,SDM साहब मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में थे लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकालकर बात की और कहा मैं अभी मौके पर पुलिस भेजता हूँ।
चौकी इन्चार्ज श्री रविन्द्र जी बोले मैं अकेला क्या कर सकता था? मैं क्या JCB के सामने खड़े हो जाता? खैर उनकी भी बात अपनी जगह सही है, पर लब्बो-लबाब ये है कि भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात सदन में डंके की चोट पर कहने वाले योगी जी के मथुरा में होते हुए इतना बड़ा कांड ये भूमाफिया बिल्डर श्री ग्रुप कर जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। अपराध और अपराधियों के प्रति ये है आपकी जीरो टॉलरेंस नीति? क्या अपराधियों और भूमाफियाओं का वर्गीकरण किया जा रहा है?
क्या इस भूमाफिया को सत्ता पोषित नहीं कहा जायेगा, पुलिस पर इसकी इतनी पकड़ कैसे है?
श्री राधा सिटी कॉलोनी को बिल्डर श्री ग्रुप ने निम्न मानचित्र और पम्पलेट लिखाकर बेचा था जिसमें स्पष्टतः वर्णित है कि श्री राधा सिटी कॉलोनी के पूर्वी ओर OTHERS PROPERTY (यानि किसी और की संपत्ति) है। अब ये उस OTHERS PROPERTY को श्री राधासिटी कॉलोनी का हिस्सा बताकर, धोखाधड़ी से MVDA के साथ साठ-गाँठ करके और अपने गुर्गे गोपाल गौतम उर्फ़ आई तथा अन्य आपराधिक तत्वों के बल पर गुंडागर्दी से कॉलोनी की पूर्वी दीवाल को तोड़कर एक गेट बंद कॉलोनी को चारों तरफ से खुली कॉलोनी में मिलाकर वहां निवास कर रहे 2000 कॉलोनी वासियों की सुरक्षा और जान माल को खतरे में डालना चाहता है। जबकि माननीय न्यायालय में भी उक्त वाद लंबित है जिसकी सुनवाई की तिथि कल 28.04.2023 नियत है। वहां के कॉलोनी निवासियों के अनुसार माननीय न्यायालय से उपरोक्त बिल्डर के पक्ष में पूर्वी दीवार को तोड़ने या उसमें फेरबदल करने की कोई डिक्री या परमादेश पारित नहीं हुआ है। उस पर माननीय न्यायालय की अवमानना का मुकदमा भी चल रहा है।
पुलिस प्रशासन के लिए उपरोक्त दो दस्तावेज ही उसकी धोखाधड़ी प्रमाणित कर और उसे जेल भेजने के लिए पर्याप्त हैं लेकिन पुलिस प्रशासन भयंकर कुम्भ्कर्नीय नींद में सोया हुआ है और जाने अनजाने इस बिल्डर का साथ दे रहा है।
SSP साहब के यहाँ उपरोक्त बिल्डर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संज्ञेय धाराओं 420,467,468 के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है जिसकी जाँच SP सिटी साहब के यहाँ लंबित है।
12 मार्च 2023 को भी मथुरा के इस बिल्डर श्री ग्रुप ने गोवर्धन रोड स्थित गेट बंद कॉलोनी श्री राधा सिटी की पूर्वी दीवार को जबरदस्ती गुंडागर्दी,बाहुबल,राजनैतिक रसूख के बल पर नेस्तनाबूत कर दिया था जिस पर पुलिस ने JCB को मौके पर पकड़ा था लेकिन स्थानीय विधायक के राजनैतिक रसूख के चलते उसे छोड दिया गया और केवल छोटी धाराओं में NCR दर्ज की गयी (धारा 427 IPC), आज उसी JCB ने फिर से ये दीवाल तोड़ने की हिमाकत की है। पिछली कार्यवाही निम्नलिखित है।
MVDA के यहाँ भी श्री ग्रुप बिल्डर द्वारा गलत तथ्य, दस्तावेज और गलतबयानी व धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप
बयान व सूचना प्रस्तुत कर, कॉलोनी निवासियों के बिना संज्ञान में लाये, मानचित्र में संशोधन किया गया जिसका कहीं किसी विक्रय पत्र पर भी जिक्र नहीं है इसके लिए भी उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15 उपधारा 9 के तहत कार्यवाही चल रही है जो निम्न है।
RERA में भी उक्त बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही लंबित है मामले का हवाला देते हुए प्रार्थना की गयी है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह समीचीन और आवश्यक है कि माननीय सचिव एमवीडीए द्वारा 29-01-2013 को मानचित्र 160/एम/09-10 (श्री राधा सिटी) द्वारा संशोधित प्रभाव और संचालन को रद्द कर सकते हैं ) और/या बिल्डर को अपनी परियोजना का विस्तार करने के लिए गेट वाली कॉलोनी की पूर्वी दीवार को नहीं तोड़ने और बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और/या माननीय के रूप में इस तरह के अन्य और आगे के आदेश को पारित करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं । सचिव मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उपयुक्त और उचित समझ सकते हैं।
बिल्डर को निर्देशित करें कि वह गेट वाली कॉलोनी की पूर्वी दीवार को परियोजना के विस्तार के लिए न तोड़ें और सभी निवासियों की सहमति के बिना परियोजना के संबंध में किसी भी आगे की योजना में संशोधन को मंजूरी न दें।
रेरा के तहत दंडात्मक प्रावधानों सहित, उनके उल्लंघन के लिए बिल्डर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करें।
1. Name of the Project: Shri Radha City
2. RERA Registration Number: UPRERAPRJ10999
3. Address of the Project: Mohalla /Village Mouza Nagla Sadola Tehsil and District Mathura
इतनी प्राथमिकी,शिकायती पत्र,कोर्ट के आदेशों के बावजूद बिल्डर और उसके गुर्गों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही न होना पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगता है, देखें कैसे आज कॉलोनी का गेट तोड़कर 2000 लोगों की जान माल को खतरा पैदा कर दिया गया है वो भी पुलिस के सामने ।
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लगता है थाना हाईवे के माननीय इन्चार्ज साहब ने निम्न मुकदमा भी अब तक दर्ज नहीं किया है निम्नलिखित संलग्न है।
माननीय योगी जी मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मथुरा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से वर्गीकृत माफियाओं ने ध्वस्त कर रखी है, पिछली बार जब बिल्डर ने ये कांड किया था तब जो JCB पकड़ी गयी थी उसे BJP के ही एक बड़े नेता ने छुड़ाया था, आप से निवेदन है कि ये उन 2000 लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है जो आपके अंधे वोटर हैं, एक भूमाफिया को बचाने के लिए आखिर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? कृपया इस दीवाल का पुनर्निर्माण बिल्डर के खर्चे से कराएँ तभी सुशासन की धारणा लोगों के मन में प्रवृत्त होगी। यहाँ के राजनेता वोट आपके नाम पर मांग रहे हैं और आपकी छवि को ही धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड रहे ।
न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश डॉट कॉम की ओर से महेंद्र चौधरी की खबर